बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक,
मुंगेर।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गयी। श्रम अधीक्षक ने बताया कि अब तक 35 बच्चों को इनटाईटलमेंट कार्ड दिया गया है। जिसे सरकार की तमाम प्रकार की योजनाओं के लाभ से आच्छादित किया जाना है। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी की सूची सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय। जिससे कि उन्हें सभी प्रकार की लाभ ससमय मिल सके। उन्होंने बताया कि घावादल सप्ताह में दो दिन रेड करती है। रेस्क्यु किये गये बच्चों के नियोक्ता को तत्काल नोटिस देकर 20 हजार की राशि वसूल की जाती है। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर, अनुमंडल पदाधिकारी खड़गपुर, एसडीपीओ सदर, श्रम अधीक्षक, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य सदस्यगण थे।