अपराध मुंगेर

कार्बाइन तस्कर को सात वर्ष की सजा,

426 Views

कार्बाइन तस्कर को सात वर्ष की सजा,

 मुंगेर। 

कार्बाइन  बरामदगी से जुड़े मामले में एडीजे पंचम रधुवंश नारायण ने एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई । शुक्रवार को न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 307/2019 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद बेलन बाजार निवासी आरोपी मो. शमीम उद्धीन उर्फ शमीम को आर्म्स एक्ट के  दो धाराओं में पांच-पांच वर्ष एवं अन्य तीसरे धाराओं में  सात वर्ष की सजा सुनाई । सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । इसके आलावा न्यायालय ने चार हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।अभियोजन पक्ष से एपीपी बीपी सिंह विनोद ने बहस में भाग लिया ।

क्या है मामले- कासिम बाजार थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अगस्त 2019 को आरोपी मो. शमीम उद्धीन के घर में छापामारी किया । जहां से पुलिस ने एक  निर्मित कार्बाइन , एक अध्य  निर्मित कार्बाइन , तीन कार्बाइन का पार्टस , एक देशी रिवाल्वर  तथा आर्म्स बनाने का विभिन्न तरह का साम्रगी एवं उपकरण बरामद किया था एवं आरोपी मो.शमीम उद्धीन को हिरासत में लिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *