खास खबर मुंगेर

डीएम ने की जन वितरण प्रणाली दुकानों का  निरीक्षण,शेष अनाज स्टॉक रिसीट के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध अनाज में पाया गया अन्तर,
अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दिया प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश,

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डीएम ने की जन वितरण प्रणाली दुकानों का  निरीक्षण,शेष अनाज स्टॉक रिसीट के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध अनाज में पाया गया अन्तर,
अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दिया प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश,
मुंगेर।जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार ने  प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रखंड/अंचल जमालपुर के लिए चिह्नित जमीन निरीक्षण कर लौटने के क्रम में उन्होंने रामनगर पंचायत अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों का भी निरीक्षण किया। स्टाॅक का पंजी एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। पौस मशीन से वितरण के बाद शेष अनाज स्टॉक रिसीट के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध अनाज का मिलान किया गया जिसमें काफी अंतर पाया गया।

इसी प्रकार एक अन्य राशन दुकान में अनाज उठाव कर रखने की व्यवस्था का अभाव पाया गया। दुकानदार किराये के घर में स्वयं रहता था और वही से अनाज वितरण का कार्य भी करता था, पर अनाज वहां नहीं पाया गया न ही वहाॅ पौस मशीन था। अनुमंडल पदाधिकारी सदर को प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनका फीडबैक प्राप्त किया। फीडबैक में बात सामने आयी कि उनके पास डिजीटल पौस मशीन नहीं था और मैनुअल तराजू था। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर अनाज नहीं मिलता और निर्धारित मूल्य से ज्यादा राशि ली जाती है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मुफ्त में अनाज जून माह तक दिया गया था। इसमें भी अनियमितता पायी गयी। मार्केटिंग आफिसर ने बताया कि तीन दिन पहले दुकान की जांच की गयी थी। उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में इस तरह की अनियमितता के संबंध में जिक्र नहीं किया था। अनुमंडल पदाधिकारी सदर को निदेश दिया गया कि उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ का गठन करे तथा पूरी जांच करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले के सभी राशन दुकान का जांच एवं सत्यापन करा ले। साथ ही गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लाभुक के बीच अनाज वितरण के संबंध में फीडबैक प्राप्त करे और अविलंब उनके शिकायतों का निपटारा करे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2016 के तहत वितरण प्रक्रिया को सुनिश्चित कराने के लिए मार्केटिंग आॅफिसर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसके अनुपालन अक्षरशः करेंगे अन्यथा दुकानदार सहित मार्केटिंग ऑफिसर पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। मौके अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर, अंचलाधिकारी जमालपुर थे।

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