खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर 7ई सी के तहत दर्ज की जाएगी प्राथमिकी : एसडीओ ,
तारापुर।किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराएं। दुकान में खाद की वही सामग्री रखें जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है। खाद की कीमत उसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। भंडार की उपलब्धता तथा सभी प्रकार के खाद की कीमतों को दुकान के बाहर प्रदर्शित करें । ऐसा करना अनिवार्य होगा।उपरोक्त आदेश अनुमंडल सभाकक्ष में थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के साथ आवश्यक बैठक करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने दी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अनुमंडलाधीन तीनों प्रखंडों के विक्रेताओं एवं कृषि पदाधिकारी के साथ अलग-अलग बैठक कर एक जैसे निर्देश दिए गए। एसडीओ ने बताया की खाद की कालाबाजारी की बराबर शिकायत को देखते हुए विक्रेताओं के साथ बैठक करने की आवश्यकता हुई। शिकायतों को दूर करना और दोषियों पर कार्यवाही करना जरूरी है । अभी धान रोपनी का समय है। इसके बाद खाद की अधिक आवश्यकता होगी । जिसका अनुमान भी लगाया जाना है। बैठक के माध्यम से विक्रेताओं को साफ निर्देश दिया कि दुकान के आगे दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति डिस्प्ले करेंगे।। उसके बाद जो आपके पास स्टॉक है उसकी उर्वरक वार उसके प्रकार तथा सभी खाद की अलग-अलग कीमत के साथ सभी की भंडार में उपलब्धता को भी डिस्प्ले बोर्ड में प्रतिदिन प्रदर्शित करेंगे। यह ध्यान रहे कि खाद का जो स्टॉक प्रदर्शित रहेगा उसे भौतिक निरीक्षण माना जाएगा। अधिकारियों की निगरानी दल एक एक दुकानों पर इसका सत्यापन करेगा। मैं खुद रेंडमली एक एक दुकानों का सत्यापन करूंगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सेवन ईसी धारा के तहत दोषी दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी । उनके दुकान के लाइसेंस रद्द होंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी । गोदाम भी दुकान के नजदीक होना चाहिए। बैठक में तारापुर के कृषि पदाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह, असरगंज के प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित मां तारा इंटरप्राइजेज विकास कृषि केंद्र, संतोष कृषि केंद्र, बाबा कृषि केंद्र, राजेश किसान भंडार, मां गीता कृषि केंद्र, आदर्श कृषि केंद्र, सुमन ट्रेडर्स तारापुर व्यापार मंडल, गौरव कृषि केंद्र, प्रियांशु ट्रेडर्स किसान घर रूपम ट्रेडर्स सहित अधिकांश दुकानदार बैठक में भाग लिए ।
