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डीएम ने की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा,शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की नशा बिक्री गैर कानूनी : डीएम,

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डीएम ने की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा,शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की नशा बिक्री गैर कानूनी : डीएम,
 मुंगेर।शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने की। कार्यालय भवन की दयनीय स्थिति को देखते हुए शिक्षा भवन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा गया। सहायक अभियंता शिक्षा को निदेश दिया कि रंगरोगन एवं जीर्णेद्धार के लिए सभी चिह्नित स्कूल में कार्य पूर्ण करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर में कोटपा अधिनियम/धुम्रपान निषेद्य का बोर्ड अवश्य लगाये। शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की नशा बिक्री गैर कानूनी है। एचआरएमएस इंट्री, शिक्षकों का टीकाकरण को लेकर भी निदेश दिया गया। कई शिक्षकों द्वारा टीका नहीं लिया गया। निदेश दिया गया कि अविलंब टीका लगाये। 124 प्लस टू विद्यालय है सभी में शिक्षक उपलब्ध है। कस्तूरबा गाॅधी बालिका विद्यालय जिले में 08 है। सभी विद्यालय पेयजल की सुविधा उपलब्ध है पर नल जल से आच्छादित नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि पीएचईडी अथवा पंचायत से इन्हें आच्छादित करे। विद्यालयों में रेनवाटर हारर्वेस्टिंग का निर्माण लक्ष्य के अनुरूप कर दिया गया है। प्रोढ़ शिक्षा, अक्षड़ आचल योजना में दलित अनपढ़ महिला को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने का निदेश दिया गया। रिसोर्स शिक्षक जिले में 27 है जो दिव्यांग स्कूली बच्चों को तमाम सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग करते है। निदेश दिया गया कि सभी शरीरिक रूप से विकलांग बच्चों के नाम और आधार के साथ सूची बनाकर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दे ताकि उन्हें व्हीलचेयर दिया जाय। खेल पदाधिकारी प्रभारी  बैजेंती को निदेश दिया गया कि प्लस टू के सभी शारीरिक शिक्षकों के साथ बैठक करें तथा विद्यालयों में दी गयी स्पोर्ट्स किट का भौतिक निरीक्षण करने को भी कहा गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी  थे।

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