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श्रद्धालु अनुराग हत्या प्रकरण : स्वजनों को मिलेगा दस लाख मुआवजा राशि,तीन माह पूर्व हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दस लाख रूपये मुआवजा  देने का दिया था आदेश,

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श्रद्धालु अनुराग हत्या प्रकरण : स्वजनों को मिलेगा दस लाख मुआवजा राशि आज,तीन माह पूर्व हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दस लाख रूपये मुआवजा  देने का दिया था आदेश, मुंगेर।बीते वर्ष दुर्गा प्रतिमा विर्सजन के दौरान पुलिस के गोली से मृतक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार को  जिलाधिकारी रचना पाटिल ने मंगलवार को दस लाख रूपये मुआवजा राशि का सहमति पत्र देने के लिए बुलाया। पीड़ित पिता ने मांगी गई संबंधित कागजात समाहरणालय में जमा कर दिया । लेकिन , नये जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के पदभार लेने के कारण पीड़ित पिता को आज सहमति पत्र नहीं दिया गया ।  संबंधित पदाधिकारी ने बताया की संबंधित प्रक्रिया पुरी हो गई है । बुधवार को दस लाख रूपये मुआवजा राशि पीड़ित पिता अमरनाथ  पोद्दार के बैंक खाता में हस्तांतरित हो जाएगा ।सनद रहे कि अनुराग हत्या मामले में हाईकोर्ट  न्यायमूर्ति राजीव रंजन  प्रसाद ने  7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक माह के अंदर पीड़ित स्वजन को दस लाख रूपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था । इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारिज कर दिया था । हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुन को निर्धारित है ।सिविल कोर्ट में अनुराग हत्या मामले को देख रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि सरकार की लालफीताशाही के कारण  पीड़ित पिता  अमरनाथ पोद्दार अवमानना वाद  लाने के लिए हाईकोर्ट में अधिवक्ता को नियुक्त कर चुके थे ।मृतक अनुराग के दोस्त हर्ष ने बताया कि कमजोर को न्याय मिलने आसान नहीं है ।

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