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होली एवं शबे बरात को ले डीएम एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश,डीजे, लाउडस्पीकर रहेगा प्रतिबंधित, मद्य निषेध कानून का पूर्णतः अनुपालन का निदेश,

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 होली एवं शबे बरात को ले डीएम एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश,डीजे, लाउडस्पीकर रहेगा प्रतिबंधित, मद्य निषेध कानून का पूर्णतः अनुपालन का निदेश,

मुंगेर।  होली एवं शबे बरात 2021 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये है। पूरे जिले में सदर अनुमंडल में 76 स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिला स्तर पर स्थायी रूप से कार्यरत नियंत्रण कक्ष (06344-222660)  24 घंटे कार्यशील रहेगी। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त निदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के होली मिलन सामारोह आयोजित नहीं किया जायेगा। होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्लास्टिक अवशिष्ट, रबर, टायर, मोबिल, किरासन तेल जैसे प्रदूषण कारी पदार्थो का उपयोग नहीं किया जायेगा। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ शुद्ध वायु की गुणवत्ता का हरास होता है। इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। खड़गपुर एवं तारापुर अनुमंडल में भी नियंत्रण कक्ष (खड़गपुर-8102924343 एवं तारापुर-8102924344) कार्यशील रहेगे। सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि डीजे, लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि 28 से 30 मार्च तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ साथ चिकित्सक एवं कर्मी अपने कर्तव्य पर तैनात रहेगे। पूरे बिहार में पूर्णतः शराब बंदी लागू है। उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया कि मद्य निषेध कानून का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करायेगे। 

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