मुंगेर में दुकान खोलने के समय सीमा में हुआ बदलाव, जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश,थोक एवं फुटकर फल /सब्जी/ मांस /मछली विक्रेता की दुकान 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और 4:00 से 6:30बजें शाम तक,
गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान 10:00 बजे से 6:00 बजे शाम तक,
गली – मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिनभर करना होगा अनुमान्य,
मुंगेर।
मुंगेर के जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में दुकान खोलने के समय सीमा में बदलाव किया गया है। थोक एवं फुटकर फल /सब्जी/ मांस /मछली विक्रेता की दुकान 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और 4:00 से 6:30बजें शाम तक तथा
गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान 10:00 बजे से 6:00 बजे शाम तक खुलेंगे।
गली – मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिनभर करना अनुमान्य होगा। आदेश में लिखा है किवैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा सुरक्षा के निमित्त प्रभावी ऑनलाक-3 के दौरान थोक एवं फुटकर/ सब्जी/ मांस /मछली विक्रेता की दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 1358/ गो0, 19/08/2020 द्वारा समयावधि निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पत्रांक 357/ अ0मु0स0को0 दिनांक 24/08/2020 द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सी0एन0जी0 की बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक25/08/2020 से 06/09/2020 एक सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के दृष्टिगत राज्य के सभी जिला /अनुमंडल/ प्रखंड/ मुख्यालयों में सब्जी/ मांस तथा मछली की दुकानें खोलने की अनुमति संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तदालोक अधोलिखित तालिकानुसार थोक एवं फुटकर फल /सब्जी/ मांस/ मछली विक्रेता की दुकान तथा गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान के समय को निम्न रूप से उन्हें निर्धारित किया जाता है।थोक एवं फुटकर फल /सब्जी/ मांस /मछली विक्रेता की दुकान 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और 4:00 से 6:30बजें शाम तक तथागैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान 10:00 बजे से 6:00 बजे शाम तक प्रत्येक सोमवार को आवश्यक वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगे। गली – मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिनभर करना अनुमान्य होगा।उपरोक्त आदेश के अनुपालन की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निहित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि में ही दुकान/ प्रतिष्ठान 50% कार्यबल के साथ संचालित कराया जाए एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी ऐहतियात यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन, सैनिटाइजर की उपलब्धता, दुकान के सम्मुख व्यक्तियों के कतार को नियंत्रित करना, बिना मास्टर ने ग्राहक को सामग्री के ऊपर आपूर्ति नहीं किया जाना इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।