दो शराबी को मिली केस से मुक्ति,
मुंगेर।
उत्पाद के विशेष न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ उदय प्रताप सिंह के न्यायालय में मंगलवार को दो शराबियों ने अपने जुर्म कबूल किया ।
न्यायालय ने दोनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभियुक्त सुरज कुमार को दो हजार रूपये एवं दिभेष कुमार को तीन हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई ।सुरज कुमार के साथ उसकी वृद्ध मां न्यायालय में आकर गुहार लगायी थी।
जिसे न्यूनतम दो हजार रूपये अर्थदंड देने का आदेश दिया गया ।अर्थदंड देने के बाद अब दोनों अभियुक्तों को केस से मुक्ति मिल गई ।
बताते चलें कि लाल दरबाजा निवासी सुरज कुमार 28 सितंबर 2020 को शराब पीने के मामले में कासिम बाजार थाना कांड संख्या 266/20 में गिरफ्तार हुआ था । दिभेष कुमार असरगंज थाना कांड संख्या 09/2018 में गिरफ्तार हुआ था और बीते पांच वर्ष से न्यायालय में हाजरी व पैरवी कर रहा था।
संशोधित उत्पाद अधिनियम 2022 के तहत शराब पीने के मामले में न्यूनतम दो हजार रूपये एवं अघिकतम पांच हजार जुर्माना का प्रावधान है । जुर्माना राशि देने के बाद शराबी को जेल नहीं जाना पड़ता है ना ही उनके विरुद्ध मुकदमा चलता है । पुराने मामले में भी शराबी जुर्माना राशि अदा कर मुकदमों से मुक्ति हो सकतें हैं ।