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डीएम ने की उद्योग बैंकिंग तथा जिले में रोजगार सृजन को लेकर समीक्षा बैठक,

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डीएम ने की उद्योग बैंकिंग तथा जिले में रोजगार सृजन को लेकर समीक्षा बैठक,

 मुंगेर।

समाहरणालय सभागार में उद्योग बैंकिंग तथा जिले में रोजगार सृजन को लेकर समीक्षा बैठक की गयी। विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय पदाधिकारी, उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं चैम्बर ऑफ काॅमर्स सदस्य, व्यवसायी थे। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बैंकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय की स्पष्ट गाइडलाइन के अनुरूप प्रत्येक बैंकिंग शाखा को न्यूनतम एक ऋण आवेदन अपनी पहल से सृजित कर ऋण स्वीकृत करना है। जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रत्येक शाखा दिशा निदेश का सख्ती से अनुपालन करेगे।

वित्तीय वर्ष 20-21 और 21-22 में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में बैंक शाखावार आवेदन सृजन, अनुमोदन एवं लंबित आवेदन की समीक्षा की गयी। उन्होंने सभी को निदेश दिया कि अपने अपने बैंकों में इससे संबंधित पूरी जानकारी को प्रदर्शित करेगे। उद्योग के विभिन्न प्रकारों और उसे लगाने में ऋण राशि की जानकारी सूचीबद्ध कर फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित करे। उन्होंने कहा सामाजिक सुरक्षा तथा प्राथमिक ऋण मुहैया करने में सभी बैंक तत्परता दिखाये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत नये स्वरोजगार उपक्रम/परियोजना/सूक्ष्म उद्यम की स्थापना द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को बैंक ऋण के रूप में कुल परियोजना राशि के मार्जिन मनी के रूप में 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की की जाती है। परियोजना के लिए अधिकतम राशि 25 लाख रुपये उत्पादन प्रक्षेत्र एवं 10 लाख रुपये व्यवसाय/सेवा प्रक्षेत्र के अनुमान्य होगी। सामान्य कोटि शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत परियोजना राशि का सब्सिडी-अनुदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला/अल्पसंख्यक/दिव्यांग आदि कोटि शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत प्रति परियोजना राशि का सब्सिडी दी जाती है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष का बैकलाॅग आवेदन तथा नये लक्ष्य को अगले 02 माह में पूर्ण कर ले। उन्होंने कहा कि आज युवा वर्ग स्वरोजगार उद्योग के लिए तत्पर है। इसलिए बैंकों से अनुरोध है कि अविलंब नियमानुसार आवेदन स्वीकृत कर प्रशिक्षण के लिए भेजे। एलडीएम ने बताया कि किसी भी सरकारी स्कीम को बैंक 15 दिन से अधिक नहीं रख सकते है। स्वैच्छा आगे बढ़ते हुए बैंकों को ऋण मुहैया कराने में तत्परता दिखानी चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त  संजय कुमार, जिला उद्योग प्रबंधक  अविनाश कुमार, बैंकिंग प्रभारी  बैजंती, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी  दिनेश कुमार  थे।

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