फुदन सिंह हत्या मामलें में चार को आजीवन कारावास,
जिला जज ने सुनाई सजा,
बबलू सहनी हत्या कांड के नामजद ने प्रतिशोध में आकर 17 वर्ष पूर्व सूचक की थी फुदन सिंह की हत्या,
मुंगेर।
जिला जज अशोक कुमार पांडेय ने फुदन सिंह हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
सोमवार को जिला जज के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 19/2007 ( कासिम बाजार थाना कांड संख्या 71/2005 ) में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई । न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद गोढ़ी टोला , लल्लू पोखर निवासी चार आरोपी लक्ष्मी सहनी, चुनचुन सहनी , नारायण सहनी एवं विशुनदेव सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही साथ पचास-पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।

अभियोजन पक्ष से एपीपी राजा राम प्रसाद यादव ने वहस में भाग लिया ।
क्या है मामला :-
14 अगस्त 2005 को गोढी टोला निवासी फुदन सिंह के पुत्र बबलू सहनी की हत्या जफर नगर में कर दी गई । इस मामले में मृतक के भाई धर्मेन्द्र कुमार ने महल्ला के आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया । जिस के बाद सभी अभियुक्तों ने सूचक के पिता फुदन सिंह को घर से निकाल कर लाठी -डण्डों से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । इलाज के दौरान ही जख्मी फुदन सिंह की मौत हो गई । सुनवाई के पूर्व ही चार नामजद अभियुक्त कि मौत हो गई थी शेष चार नामजद अभियुक्त को न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।