कांग्रेस नेता को 48 घंटे के अंदर मकान तोड़ने का नप प्रशासन ने भेजा नोटिस,
जमालपुर।
जमालपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साईं शंकर के जनता मोड़ स्थित पुराने मकान को 48 घंटे के अंदर तोड़ने का नोटिस भेजा है। जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साईं शंकर की मां के नाम निर्गत नोटिस मैं लिखा गया है कि कार्यालय के पत्रांक 1120 दिनांक 11/06/22 द्वारा आपको बिना नगर परिषद से नक्शा की स्वीकृति प्राप्त किए ही भवन निर्माण कर लेने के कारण अवैध रूप से किए गए निर्माण को तोड़कर अनुपालन प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया गया था, जो अब तक प्राप्त है। बिना नक्शा स्वीकृति के भवन निर्माण किया जाना बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 का उल्लंघन है एवं नियम के विरुद्ध है। इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर मकान तोड़कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करें ।

कांग्रेस अध्यक्ष साईं शंकर ने बताया कि 1 दिन पूर्व ही जमालपुर नगर परिषद के खिलाफ नाली सफाई के मुद्दे एवं शहर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति को लेकर आंदोलन किया था। इसके पूर्व माह में भी जल जीवन हरियाली योजना में फैले भ्रष्टाचार एवं मुख्यमंत्री नाली गली पक्की करण योजना पर कई सवाल उठाए गए थे । नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ आंदोलन किया गया था।भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से बौखलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नोटिस निर्गत किया है।