कार्बाइन तस्कर को सात वर्ष की सजा,
मुंगेर।
कार्बाइन बरामदगी से जुड़े मामले में एडीजे पंचम रधुवंश नारायण ने एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई । शुक्रवार को न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 307/2019 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद बेलन बाजार निवासी आरोपी मो. शमीम उद्धीन उर्फ शमीम को आर्म्स एक्ट के दो धाराओं में पांच-पांच वर्ष एवं अन्य तीसरे धाराओं में सात वर्ष की सजा सुनाई । सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । इसके आलावा न्यायालय ने चार हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।अभियोजन पक्ष से एपीपी बीपी सिंह विनोद ने बहस में भाग लिया ।
क्या है मामले- कासिम बाजार थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अगस्त 2019 को आरोपी मो. शमीम उद्धीन के घर में छापामारी किया । जहां से पुलिस ने एक निर्मित कार्बाइन , एक अध्य निर्मित कार्बाइन , तीन कार्बाइन का पार्टस , एक देशी रिवाल्वर तथा आर्म्स बनाने का विभिन्न तरह का साम्रगी एवं उपकरण बरामद किया था एवं आरोपी मो.शमीम उद्धीन को हिरासत में लिया था।