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श्रद्धालु अनुराग हत्या प्रकरण : सीएफएमएस ने हस्तांतरित किया दस लाख मुआवजा राशि, 7 अप्रैल 2021 को माननीय हाईकोर्ट ने दिया था सरकार को एक माह के अंदर मुआवजा  देने का आदेश,

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 श्रद्धालु अनुराग हत्या प्रकरण : सीएफएमएस ने हस्तांतरित किया दस लाख मुआवजा राशि, 7 अप्रैल 2021 को माननीय हाईकोर्ट ने दिया था सरकार को एक माह के अंदर मुआवजा  देने का आदेश, मुंगेर।26 अक्तूबर 2021 को दुर्गा मूर्ति विर्सजन के दौरान पुलिस फायरिंग में मृत अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार को नव पदस्थापित डीएम नवीन कुमार ने दस लाख रूपये मुआवजा राशि का सहमति पत्र दिया  । डीएम नवीन कुमार ने बताया कि सीएफएमएस के माध्यम से शीघ्र ही पीड़ित पिता के बैंक खाता में राशि हस्तांतरित हो जाएगी । उन्होंने पीड़ित पिता को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया एवं संवेदना भी प्रकट की।किनके निर्देश पर हुआ मुआवजा राशि का भुगतान :-बीते मंगलवार को ही  सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) बिहार, पटना ने दस लाख रूपये मुआवजा राशि पीड़ित पिता को देने का लिए तत्कालीन डीएम रचना पाटिल को निर्देशित किया था । उनके द्वारा पीड़ित पिता से संबंधित कागजत स्वीकार किया गया । पर उनके स्थानांतरण आदेश आ जानें एवं नव पदस्थापित डीएम नवीन कुमार के द्वारा पदभार लेने के कारण बीते मंगलवार को पीड़ित पिता को सहमति पत्र नहीं दिया जा सका था ।क्या है मामला -:श्रद्धालु अनुराग पोद्दार हत्या मामलें में हाईकोर्ट  न्यायमूर्ति राजीव रंजन  प्रसाद ने  कई दिनों तक सरकार के अघिवक्ता के दलील सुनने के बाद 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार को एक माह के अंदर पीड़ित पिता को दस लाख रूपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था । इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2021 को खारिज कर दिया था । वहीं,हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुन को निर्धारित है ।घटना को लेकर किन पर गिरी थी चुनाव आयोग की गाज : -विधानसभा चुनाव के दौरान घटी इस घटना में चुनाव आयोग का गाज  मुंगेर के तत्कालीन डीएम राजेश मीणा एवं एसपी लिपि सिंह पर गिरी थी ।  इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते  सप्ताह सीआइडी के वरीय पदाधिकारी ने  लिपि सिंह से भी पुछताछ की है । राजेश मीणा के स्थानांतरण के बाद रचना पाटिल मुंगेर डीएम बनी थी ।कहते हैं अधिवक्ता :-सिविल कोर्ट में अनुराग हत्या मामले को देख रहे अधिवक्ता  एवं मानवाधिकार एक्टिविस्ट ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि सरकार की लालफीताशाही के कारण  पीड़ित पिता अमरनाथ पोद्दार अवमानना वाद  लाने के लिए हाईकोर्ट में अधिवक्ता को नियुक्त कर   चुके थे । हाईकोर्ट खुलते ही वाद दायर होता ।आज दुर्गा भक्तों के लिए खुशी का दिन है की पीड़ित पिता को डीएम नवीन कुमार के द्वारा दस लाख रूपये मुआवजा राशि मिली ।

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