अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक,संबंधित कागजात एवं दस्तावेज को उपलब्ध कराने का दिया निदेश, जिससे ससमय पीड़ित को मिल सके लाभ,
मुंगेर। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी रचना पाटिल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2011, 2014 एवं 2016 के अन्तर्गत जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुयी।

समिति के समक्ष विभिन्न मामलों में हुए कार्रवाई एवं प्राप्त प्रतिवेदन को रखा गया। कुल 78 प्रतिवेदित मामलों में से समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं प्राप्त अभिलेख के आधार पर उन मामलों में भुगतान कार्रवाई की अनुशंसा किया गया। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि वैसे मामलों जहाॅ से जाति प्रमाण पत्र, पासबुक तथा अन्य जरूरी कागजात प्राप्त नहीं हुए है, तो संबंधित कार्यालय से संपर्क एवं पत्राचार कर अभिलेख प्राप्त करे। साथ ही वादी को भी सूचित करे। ज्ञातव्य है कि अलग-अलग केस के स्वरूप पर चरणबद्ध तरीके से मुआवजा भुगतान पीड़ित को किया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होने तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल 25 फीसदी मुआवजा दी जाती है। समिति के समक्ष रखे गये वादों में कागजात नहीं रहने पर वादी को मुआवजा भुगतान के अनुशंसा नहीं किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विकास मित्रों के माध्यम से त्वरित ढंग से सभी मामलों में कार्रवाई कर निष्पादित करे। जिसे मुआवजा राशि का अनुशंसा किया गया। इनमें से चंपा देवी, प्रवीण कुमार, सावन कुमार, रामस्वरूप रजक, राजेन्द्र पासवान आदि मुख्य है। बैंक खाता के संबंध में निदेश दिया गया कि अग्रणी बैंक प्रबंधक से इस संबंध में समन्वय स्थापित कर कार्य करेंं। उप विकास आयुक्त सभी विकास मित्रों की बैठक कर उन्हें निदेशित एवं कार्रवाई की माॅनिटेरिंग करेगे। बैठक में माननीय विधायक मुंगेर विधानसभा प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त संजय कुमार, डीएसपी मुख्यालय सुमीत कुमार, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी अतुल कुमारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी दिनेष कुमार, जिला अभियोजन पदाधिकारी, स्पेशल पीपी हरिनारायण प्रसाद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति थानाध्यक्ष, अधिवक्ता गौरी कुमारी एवं सदस्य मीरा कुमार, राजेष कुमार दास, रूपक कुमारी, मो. महफूज आलम एवं विधायक जमालपुर अजय कुमार सिंह विधानसभा के प्रतिनिधि थे।