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01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु शर्तों के साथ लॉकडाउन/अनलॉक-2 का आदेश जारी,  बिना मास्क लगाए दुकान में नहीं घुस सकते हैं ग्राहक, दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य,

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01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु शर्तों के साथ लॉकडाउन/अनलॉक-2 का आदेश जारी,  बिना मास्क लगाए दुकान में नहीं घुस सकते हैं ग्राहक, दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य,पटना,  काेराेना संक्रमण काे राेकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक-29.06.2020 काे जारी आदेश के आलाेक में अपर मुख्य सचिव गृह  आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागाें, पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों काे 01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन/अनलॉक-2 के दिशा- निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।  अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक- 29.06.2020 काे निर्गत आदेश में राज्य सरकाराें काे अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति का आंकलन कर कंटेनमेंट जाेन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों काे भी प्रतिबंधित कर सकती हैं अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं, जैसा कि आवयश्क हाे। उन्हाेंने कहा कि बिहार राज्य में काेविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। अतः सम्यक विचाराेपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक-29.06.2020 काे जारी आदेश सभी प्रावधानाें के साथ सम्पूर्ण बिहार में 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे।  अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी शॉपिंग मॉल/दुकानाें/सार्वजनिक वाहनाें (बस/टैक्सी/ऑटाे) में परिचालन कर्मियाें/चालकाें और ग्राहकाें/सवारियाें के द्वारा मास्क का प्रयाेग अनिवार्य हाेगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकाें एवं कर्मियाें/चालकाें के लिये आवशयक हाेगा कि वे बिना मास्क वालाें का प्रवेश वर्जित रखें। उन्हाेंने कहा कि यदि जिला प्रशासन/पुलिस के द्वारा जॉच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाय ताे संबंधित जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेश के उल्लंघन के लिये दोषी शॉपिंग मॉल/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस/टैक्सी/ऑटाे) सहित का परिचालन बंद करने हेतु अधिकृत हाेंगे।

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