लॉकडाउन 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी, जाने क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद.
गृह मंत्रालाय ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। सरकार ने इसे लॉकडाउन की जगह अनलॉकडाउन 1 कहा है। सरकार की कोशिश है की आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए।
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
- स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
- मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च आठ जून से खोल दिए जाएंगे।
- मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
- आठ जून से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे।
- शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
- 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार नहीं खुलेंगे।
- अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।