मुंगेर

हत्या के प्रयास के मामले में 3 दोषीयों को 7-7 वर्ष की सजा, दुश्मनी के कारण प्रवीण को सर में मरी गई थी गोली,

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हत्या के प्रयास के मामले में 3 दोषीयों को 7-7 वर्ष की सजा,

दुश्मनी के कारण प्रवीण को सर में मरी गई थी गोली ,

मुंगेर।
एफटीसी प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी विमल कुमार सिन्हा ने हत्या के प्रयास से जुड़ा मामले में तीन दोषियों को सात -सात वर्ष की सजा सुनाई ।
न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 864/12 में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन , अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद तीन दोषियों को आईपीसी की धारा 307 में सात -सात वर्ष की सजा एवं 5-5 हज़ार रुपये का अर्थ दंड लगाया तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 3-3वर्ष की सजा एवं 2 -2 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया । सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी । बहस में अपर लोक अभियोजक नारद मंडल ने भाग लिया ।
सहयोगी अपर लोक अभियोजक संगीता ने बताई की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंचन गढ़ का रहने वाले राज किशोर यादव के पुत्र मेथू यादव एवं दिनेश यादव के पुत्र संजीव कुमार एवं गौतम कुमार को न्यायालय ने सजा सुनाई है । न्यायालय ने शनिवार को तीनों को दोषी करार दिया एवं हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था ।

क्या है मामला :-

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंचन गढ़ गुमटी नंबर 7 के पास रहने वाले प्रवीण कुमार को 31 मई 2012 को देर रात्रि में अभियुक्त ने आवाज देकर प्रवीण को नींद से जगाया । घर से निकलकर जैसे ही प्रवीण दरवाजे खोलकर बाहर निकला इतने में अभियुक्तों नें प्रवीण कुमार के सर एवं दांया पैर में गोली मार दिया । काफी इलाज कराने के बाद जख्मी प्रवीण स्वास्थ्य हुआ ।घटना का कारण पुरानी दुश्मनी थी । पत्नी स्वेता देवी ने अभियुक्तों के विरूद्ध में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 102/12 दर्ज कराई थी ।

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