हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा,
वर्ष 2008 में पत्नी को जलाकर हत्या मारने का है आरोप,
मुंगेर।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय ने पत्नी को जलाकर मार देने के मामले में हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना लगाया ।
न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 18/2009 में उपलब्ध साक्ष्य , अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद असरगंज थाना क्षेत्र के राधे श्याम तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।
क्या है मामला :-
बाल -बच्चेदार हो कर भी अभियुक्त राधे श्याम बिहारी का अवैध संबंध अपनें भाभी के साथ था। जिस कारण से पत्नी सुजाता देवी अक्सर विरोध करतीं थी।
2 जुलाई 2008 को अभियुक्त ने अपने घर में पत्नी को जलाकर मारने का असफल प्रयास किया। पर, गंभीर अवस्था में जली सुजाता देवी ने इलाज के दौरान अस्पताल में अपने वयान पुलिस को दे दी । इलाज के दौरान ही सुनीता देवी की मौत हो गई ।
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