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शिक्षा का अधिकार अधिनियम : आर.टी.ई. कोटे के अंतर्गत 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के अनुपालन के लिए डीएम ने की बैठक,

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम : आर.टी.ई. कोटे के अंतर्गत 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के अनुपालन के लिए डीएम ने की बैठक,

मुंगेर।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. कोटे के अंतर्गत 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन के संदर्भ में निजी विद्यालयों द्वारा इसका समुचित रूप में अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर जिलाधिकारी  नवीन कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आर.टी.ई कोटा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नामांकन हेतु जितने भी आवेदन प्राप्त हुए है. इसकी सूची तैयार कर जाँच कराये। जिलाधिकारी ने सभी अभिभावकों को समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए कहा है कि आर.टी.ई. कोटा के अंतर्गत जो निर्धन / कमजोर वर्ग के छात्र / छात्राएँ निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए इच्छुक है वे संबंधित विद्यालय में आवेदन करे। यदि इनका नामांकन नहीं लिया जाता है तो इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष शिकायत पत्र समर्पित करें। उनके सहयोग के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर 8828399705 जारी किया गया है।

आर.टी.ई. कोटा के अन्तर्गत निजी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में नामांकन से संबंधित जाँच के लिए विद्यालयवार टीम गठित की गयी है जो संबंधित विद्यालयों में जाँचकर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगे। विहित प्रपत्र में जॉच टीम को प्रपत्र दिया गया है जिसमें वास्तविक रूप में कुल नामांकित बच्चों की संख्या (कक्षा 01/नर्सरी), आर.टी.ई. के अन्तर्गत नामांकित बच्चो की संख्या एवं उनके नाम तथा उनके अभिभावक का मोबाईल नम्बर और आर.टी.ई. के अन्तर्गत प्राप्त शेष आवेदन की संख्या नाम एवं मोबाईल नम्बर की जाँच करते हुए 15 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगे।

उल्लेखनीय है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करने का प्रावधान है। यदि निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।

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