एक लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली बक्सर से गिरफ्तार,
2018 में मुंगेर जिला हवेली खरगपुर थाना अंतर्गत राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के 4 मजदूरों को फिरौती हेतु किया था अगवा,
2010 में अकबरनगर बीएमपी कैंप पर नक्सली हमला कांड में है नामजद अभियुक्त,
हवेली खड़गपुर का एरिया कमांडर रहकर कई कांडों को दिया है अंजाम,
हवेली खड़गपुर मुंगेर।
अपर पुलिस महानिदेशक अभियान बिहार पटना एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर के पर्यवेक्षण में 17 सितंबर 2022 को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मुंगेर जिला एएसपी अभियान कुणाल के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा घोषित एक लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली को बक्सर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली गोपाल दास, जो हवेली खड़गपुर के 2 घंटा का रहने वाला है, पर 2018 में हवेली खरगपुर थाना अंतर्गत राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के 4 मजदूरों को फिरौती हेतु अगवा यह जाने के मामले सहित 2010 में अकबरनगर बीएमपी कैंप पर नक्सली हमला कांड में नामजद अभियुक्त है। इसके अलावा हवेली खड़गपुर का एरिया कमांडर रहकर कई कांडों को अंजाम देने का आरोप है।

कैसे हुई गिरफ्तारी :-
मुंगेर एएसपी कुणाल कुमार जमुई एसटीएफ रहमत अली डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियान बिहार पटना एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर के पर्यवेक्षण में 17 सितंबर 2022 को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के सहयोग से बक्सर स्टेशन के निकट से गिरफ्तार किया गया है।
क्या क्या है मामला :-
एएसपी अभियान कुणाल है कि नक्सली गोपाल दास एवं अन्य पर वर्ष 2018 में मुंगेर जिला हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मजदूरों का फिरौती हेतु अपहरन किया था। कंपनी के चार पोकलेन दो हाईवा एवं एक मोटरसाइकिल को जला दिया गया था। इसके विरुद्ध जिला में कई नक्सली कांड दर्ज है। जिसमें मुख्यतः हवेली खरगपुर थाना कांड संख्या 83/14 दि0 10/04/2014 धारा 147/148/149/121ए /122/124/341/307/302/353 भा0 द0 वि 0 एवं आर्म्स एक्ट एवं 134 बी आरपी एक्ट तथा 16/17/18/20/23/35/ यू 0ए 0पी 0 एक्ट हवेली खरगपुर थाना कांड संख्या 218/13 दिनांक 11/09/2013 धारा 384/386/387/ भा 0 दा 0 वि 0 एवं 16/17/18/20/यू 0ए 0पी 0 एक्ट हवेली खरगपुर थाना कांड संख्या 299/13 दिनांक 18/12/2013 धारा 25(1ए ए )(1ए ए ए )26(2)35 आर्म्स एक्ट एवं 16/18/20/23/ यू 0ए 0पी 0 एक्ट हवेली खरगपुर थाना कांड संख्या 102/13 दिनांक 07/05/2013 धारा 147/148/149/427/436/121/121ए /122/124 बी0 भा 0द0 वि 0 एवं 16 बी /18/20/23 यू 0ए 0पी 0 एक्टर तथा 3/4 वि 0 पदा 0 अधि0 हवेली खरगपुर थाना कांड संख्या 170/18 दिनांक 31/05/2018 धारा 147/148/149/341/342/435/427/36(ए )120(बी) भा 0दा 0 वि 0 एवं 16/17/18/20/21/ यू 0ए 0 पी 0 एक्ट अकबरनगर भागलपुर थाना कांड संख्या 04/10 दिनांक 10/01/10 धारा 147 /148/149/342/323/324/307/332/333/379/380/353 भा 0दा 0 वि 0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 16/20/23 यू 0ए 0पी 0 एक्ट शामिल है।
अकबरनगर-शाहकुंड मार्ग में बीएमपी कैंप पर हुए नक्सली हमला :-
एएसपी कुणाल ने बताया कि दस साल पहले नक्सलियों ने यात्री शेड में चल रहे अस्थायी बीएमपी कैंप पर हमला किया था। तब शाहकुंड की ओर से और अकबरनगर की दिशा से दो सवारी गाडिय़ां मौके पर पहुंची थी। एजी जरा धीरे चलो लिखी सवारी गाड़ी पर आए हथियारबंद नक्सलियों ने उतरते ही अंधाधुंध गोलियां दागते हुए धावा बोला था। हमले में तब संतरी ड्यूटी में मौजूद विश्राम कुजूर, विश्व मोहन प्रसाद समेत तीन सिपाही गोली लगते ही गिर पड़े थे। जवान संभलते तब तक नक्सलियों ने उन्हें कवर कर लिया था। वहां मौजूद चार सेल्फ लोडिंग राइफल, दो स्टेनगन, चार हैंड ग्रेनेड, करीब छह सौ चक्र कारतूस आदि लूट लिए। एक-दो जवानों के हथियार इसलिए तब बच गए थे कि उन्हें बिस्तर के अंदर छिपा रखा था। घटना के चश्मदीद बीएमपी हवलदार गोवर्धन झा के फर्द बयान पर 50 अज्ञात नक्सलियों पर दर्ज किया गया था। तफ्तीश में हार्डकोर नक्सली बीरबल मुर्मू, भीम तूरी, सुरेश कोड़ा जैसे नाम भी सामने आए। आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवेली खड़गपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, प्रेम चंद्र नायक सहित हवेली खड़गपुर थाना के पुलिस कर्मी थे।